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पीएनबी घोटाला के अभियुक्‍त नीरव, मेहुल को स्‍पेशल कोर्ट का समन, नहीं हुए पेश तो भगोड़े घोषित


मुंबई। पीएनबी बैंक घोटाले में भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और मेहुल चोकसी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। मुंबई की स्पेशल पीएमएलए( प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट) कोर्ट ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को समन जारी किया है।

कोर्ट ने दोनों आरोपियों को पेश होने के निर्देश दिए हैं। ऐसा नहीं करने की सूरत में उन्हें आर्थिक अपराध के लिए भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट ने नीरव मोदी को 25 सितंबर से पहले तो मेहुल चोकसी को उसके अगले दिन यानी 26 सितंबर को पेश होने को कहा है।

इस बीच मेहुल चोकसी के एंटीगुआ में छुपे होने की बात सामने आने के बाद सीबीआई ने वहां की एजेंसियों से उसकी जानकारी मांगी है। इससे पहले इंटरपोल ने सीबीआई को ये जानकारी दी थी कि भगोड़ा हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी अमेरिका से एंटीगुआ पहुंचा है। इस संबंध में ये भी जानकारी सामने आ रही है कि मेहुल ने वहां का पासपोर्ट भी हासिल कर लिया है।

गौरतलब है कि पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी और उसके भाई समेत तीन लोगों के खिलाफ इंटरपोल का रेड कार्नर नोटिस जारी हो गया है। लेकिन मेहुल चोकसी के खिलाफ अभी तक जारी नहीं हो सका है। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसके लिए इंटरपोल को सभी दस्तावेज भेजे जा चुके हैं।

चोकसी जनवरी के पहले सप्ताह में देश से फरार हो गया था। सीबीआई ने बैंक घोटाला मामले में चोकसी के खिलाफ दो मामले दर्ज किए हैं और उसके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए हैं। चोकसी बैंक घोटाला मामले के आरोपी नीरव मोदी का मामा है। मुंबई की एक विशेष अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

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