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सबरीमाला मंदिर मामले पर संविधान पीठ में सुनवाई शुरू


नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार से केरल के ऐतिहासिक सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 साल तक की महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक से जुड़ी याचिका पर सुनवाई शुरू कर दी।
पिछले साल 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की खंडपीठ ने अनुच्छेद-14 में दिए गए समानता के अधिकार, अनुच्छेद-15 में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव रोकने, अनुच्छेद-17 में छुआछूत को समाप्त करने जैसे सवालों सहित चार मुद्दों पर पूरे मामले की सुनवाई पांच जजों की संविधान पीठ के हवाले कर दी थी।
गौरतलब है कि याचिकाकर्ता "द इंडियन यंग लायर्स एसोसिएशन" ने भगवान अय्यप्पन के मंदिर में पिछले 800 साल से महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी।
याचिका में केरल सरकार, द त्रावनकोर देवस्वम बोर्ड और मंदिर के मुख्य पुजारी सहित डीएम को 10 से 50 आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने की मांग की थी। इस मामले में सात नंवबर 2016 को केरल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि वह मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं के प्रवेश के समर्थन में है।

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