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गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट सुनाएंगी फैसला


देशभर में गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। आपको बता दें कि इससे पहले 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट इसी मामले पर दाखिल की गई विभिन्न याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाएगी।

उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकार को गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा (मॉब लिंचिंग) को रोकने के लिए कड़े कानून बनाने का आदेश दे सकती है। अंतिम सुनवाई में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और डी वाई चंद्रचूड़ की एक बेंच ने कहा था कि यह कानून व्यवस्था का मामला है और यह हर राज्यों की जिम्मेदारी है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, कोई व्यक्ति कानून को हाथ में नही ले सकता है। इस तरह के मामलों पर रोक लगाना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। ये कोर्ट की भी जिम्मेदारी बनती है, हम विभिन्न याचिकाओं पर विस्तृत फैसला देंगे। कोर्ट ने यह बात सामाजिक कार्यकर्ता तहसीन एस पूनावाला और महात्मा गांधी के पौत्र तुषार गांधी समेत कई अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कही थी। इन याचिकाओं में गोरक्षा समूहों की हिंसा को रोकने की गुहार लगाई गई है।

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