अशासकीय संस्थाओं को विभागीय मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य
उज्जैन- प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा
दिये गये निर्देश के क्रम में दिव्यांगजन कल्याण, वृद्धजन कल्याण एवं नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्यरत
अशासकीय संस्थाएं, जिन्होंने अभी तक विभाग से विभागीय मान्यता प्राप्त नहीं की है, उन्हें विभागीय
मान्यता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जिले की ऐसी समस्त अशासकीय संस्थाएं जो दिव्यांगजन कल्याण,
वृद्धजन कल्याण एवं नशामुक्ति के क्षेत्र में कार्य कर रही है वे नियमानुसार विभागीय मान्यता प्राप्त कर
ही संस्था को संचालित करें।
विभागीय मान्यता प्रस्ताव, विभागीय मान्यता नियम-2017 की गाईड लाइन अनुसार पूर्ण प्रस्ताव
पोर्टल https://socialjustice . mp.gov.in/manage/ पर अपलोड कराते हुए प्रस्ताव की हार्ड कॉपी दो प्रतियों
में कार्यालय संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय दिव्यांजन सशक्तिकरण को प्रेषित करें।