बिजली बंद है तो शिकायत करें, 4 घंटे में ठीक नहीं हुई तो बिजली कंपनी रोज 100 रुपए देगी
बिजली बंद होने पर रिस्पांस टाइम में सुधार कार्य नहीं करने पर बिजली कंपनी को अब लोगों को क्षतिपूर्ति की राशि देना होगी, जिसका प्रावधान बिजली कंपनी की ओर से किया गया है। इसमें बिजली बंद होने यानी सामान्य फ्यूज ऑफ काल को कार्य दिवस में करीब 4 घंटे के भीतर में सुधार कार्य करना होगा। शिकायत में सुधार में देरी होने पर 100 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उपभोक्ता को देना होंगे।
बिजली का पोल टूटने या उखड़ जाने का भी समय निर्धारित किया गया है। इसके पालन में पोल को 12 घंटे में बदलना होगा, नहीं तो क्षतिपूर्ति की राशि देना होगी। विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर फेल होने पर सुधार कार्य में देरी होने पर तो प्रति उपभोक्ता यानी ट्रांसफार्मर से जिन लोगों को बिजली सप्लाई होती है, उन्हें यानी प्रति उपभोक्ता को 100 रुपए के मान से राशि देना होगी। यह कार्य 12 घंटे के भीतर किया जाना निर्धारित किया गया है।