बोगस निवेश रिफंड रोकने के लिए अब IT विभाग उठायेंगा सख्त कदम
आयकर विभाग ने धोखाधड़ी वाले निवेश के जरिए बोगस रिफंड दावों को रोकने के लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाए हैं. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्रा ने यह जानकारी दी. इस तरह का बोगस निवेश कर रिटर्न फार्मों में दिखाया जाता है.
चंद्रा ने बताया कि सीबीडीटी ने एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है जो तेजी वाले आंकलन मामलों को देखेगी. ऐसे मामलों में कर अधिकारियों द्वारा तर्कहीन कर मांग की जाती है.
चंद्रा ने इस बात पर निराशा जताई कि लोग बोगस रिफंड दावा कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जबकि लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी चाहिए और ईमानदारी से अपने कर को चुकाना चाहिए.
मुंबई, बेंगलुरु और पंजाब के कुछ हिस्सों में छापेमारी के दौरान आयकर विभाग ने पाया कि कुछ धोखाधड़ी करने वाले लोग करदाताओं को 80 सी के तहत बोगस निवेश और आवास ऋण पर फर्जी रिफंड दावे करने को प्रोत्साहित कर रहे हैं.
चंद्रा ने उद्योग के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, 'जब हमने उस जोखिम मापदंड को देखा तो पाया कि कई रिफंड दावे एक ही आईपी पते से दायर किए गए हैं और सभी का तरीका एक है, उसके बाद हमने कुछ स्थानों पर छापेमारी की, उसके बाद हमने एक और जोखिम मानदंड लगाया जिससे यदि कोई धोखाधड़ी से रिफंड का दावा किया गया हो तो उसे रोका जा सके.'
कुछ अधिक तेजी वाले आंकलन के मामलों पर चंद्रा ने कहा कि इसके लिए पहले ही एक समिति का गठन किया गया है.