नौकरी जाने पर पर PF अकाउंट से चलेगा आपका खर्चा, ये है नया नियम
अकसर देखा गया है कि लोगों की नौकरी चली जाती है तो वह अपने खर्चे को लेकर परेशान हो जाते हैं. बेरोजगार होने की स्थिति में लोग अपने पीएफ के पैसे को निकालना चाहते हैं.ऐसे लोगों के लिए लेबर मिनिस्ट्री की ओर से खुशखबरी दी गई है.
दरअसल, पीएफ विद्ड्रॉअल के नए नियम लागू हुए हैं. नए नियम के तहत अगर किसी मेंबर की नौकरी चली जाती है तो वह 1 माह के बाद पीएफ अकाउंट से 75 फीसदी पैसा निकाल सकता है. पहले कोई मेंबर 2 माह तक बेराजगार रहता था तो वह अपने पीएफ का पैसा निकाल सकता था.
हालांकि उस समय मेंबर को पीएफ से पूरा पैसा निकालना पड़ता था. अहम बात ये है कि नए नियम में दोबारा नौकरी मिलने पर पीएफ अकाउंट में कंट्रीब्यूशन फिर से शुरू हो जाएगा. जबकि पहले पीएफ अकाउंट बंद हो जाता था.
बता दें कि जून में हुई इम्प्लॉयज प्रोविडेंड फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक में यह फैसला लिया गया था. 6 दिसंबर को लेबर मिनिस्ट्री ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी कर दी थी.
हालांकि पहले यह प्रस्ताव रखा गया था कि बेरोजगार होने पर एक माह बाद 60 फीसदी राशि निकालने की इजाजत दी जाए, लेकिन बाद में 75 फीसदी पर सहमति बनी.