बैंकिंग सेवाओं में आज लागू होंगे ये 8 बदलाव, इनकी पेंशन हो जाएंगी बंद
नई दिल्ली. बैंकिंग सेवाओं समेत 8 बदलाव शनिवार से लागू हो गए हैं। ये सभी आम लोगों से जुड़े हुए हैं। मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाने वाले एसबीआई के खाताधारकों की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा रोकी जा सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए अब घरेलू यात्रियों को 10 की बजाय 77 रुपए देने होंगे। कुछ सुविधाजनक बदलाव भी लागू हुए हैं।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) के जिन ग्राहकों ने अभी तक अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं करवाया है। उनकी इंटरनेट बैंकिंग सेवा शनिवार से बंद हो सकती है। इस बारे में बैंक पहले ही ग्राहकों मैसेज दे चुका था। वो ऑनलाइन एसबीआई डॉट कॉम पर लॉगिन कर प्रोफाइल सेक्शन में यह पता कर सकते हैं कि उनका मोबाइल नंबर बैंक में रजिस्टर है या नहीं।
- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल वॉलेट एसबीआई बडी भी शनिवार से बंद हो गया है। इसकी जगह अब योनो ऐप काम करेगा। जिन ग्राहकों ने शुक्रवार तक एसबीआई बडी से पैसे नहीं निकाले उन्हें अब दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा।
- एसबीआई की शाखाओं से पेंशन की रकम निकालने वाले 76 साल तक की उम्र के पेंशनर्स को लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पेंशनधारकों पर लागू होगी। फेस्टिव ऑफर के तहत 30 नवंबर तक प्रोसेसिंग फीस में छूट दी गई थी।
- जिन पेंशनर्स ने शुक्रवार तक जीवित होने का प्रमाण पत्र (लाइफ सर्टिफिकेट) बैंक में जमा नहीं किया, उनकी पेंशन बंद हो जाएगी। हर साल नवंबर के आखिर तक पेंशनर्स को ऐसा करना होता है। इस बार भी 30 नवंबर आखिरी तारीख थी।
- दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों को अब 77 रुपए सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। शुक्रवार तक यह घरेलू टिकट पर 10 रुपए और इंटरनेशनल पर 45 रुपए था। यह फीस दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा ली जाती है। एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी (एआईआरए) ने सर्विस चार्ज रिवाइज करने की मंजूरी दी थी।
- जेट एयरवेज की पुणे-सिंगापुर फ्लाइट शनिवार से शुरू हो गई है। पुणे से यह सुबह 5.15 बजे उड़ान भरकर दोपहर 1.15 बजे सिंगापुर पहुंचेगी। वापसी में सिंगापुर में रात 9 बजे उड़ान भरकर अगले दिन सुबह 5 बजे पुणे पहुंचेगी। अभी तक यात्रियों को सिंगापुर जाने के लिए मुंबई से फ्लाइट लेनी पड़ती थी।
- शनिवार से ड्रोन उड़ाने की मंजूरी मिल जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इससे जुड़ी राष्ट्रीय नीति तैयार की है। इसके तहत ड्रोन के मालिकों और पायलटों को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उड़ान की अनुमति लेनी होगी। इसके लिए ऐप पर आवेदन कर तुरंत डिजिटल परमिट लिए जा सकते हैं।
- पैन के लिए आवेदन में पिता की जगह अब मां का नाम भी दिया जा सकेगा। यह व्यवस्था उन आवेदकों के लिए की गई है, जिनके माता-पिता किसी वजह से अलग हो गए हैं।