मद्रास हाई कोर्ट ऑनलाइन हो रही दवाईयों की बिक्री पर लगाई रोक
चेन्नई। मद्रास हाई कोर्ट ने दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री पर 9 नवंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र को जवाब दाखिल करने को कहा है।
न्यायमूर्ति आर महादेवन ने चेन्नई स्थित तमिलनाडु केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया।
याचिका में अदालत से मांग की गई है कि अदालत अधिकारियों को उन वेबसाइट की लिंक्स पर रोक लगाने का आदेश दे, जहां से ऑनलाइन दवाइयों की बिक्री होती है।
संगठन की दलील थी कि ऑनलाइन दवाइयों की खरीद उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक हो सकती है,लेकिन बिना लाइसेंस के ऑनलाइन स्टोर से दवाइयां खरीदना जोखिम भरा हो सकता है।
संगठन का मानना है कि यह स्टोर असुरक्षित, फर्जी, एक्सपायरी, दूषित और बिना डॉक्टर के परामर्श वाली दवाइयों की बिक्री कर सकते हैं।
इसके अलावा, भारत में फार्मेसी कानून औषधि और प्रसाधन अधिनियम, 1940, औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 और फार्मेसी अधिनियम, 1948 से परिभाषित होती हैं।
एसोसिएशन ने कहा कि ये कानून कंप्यूटर आने से पहले बने थे और देश में दवाइयों की ऑनलाइन बिक्री को परिभाषित करने के लिए कोई ठोस कानून नहीं है। इस मामले पर अगली सुनवाई नौ नवंबर को होगी।