गोवर्धन सागर से 92 अतिक्रमण हटाने के आदेश
उज्जैन के गोवर्धन सागर पर हुए अतिक्रमण को लेकर एनजीटी कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए वहां सालों से चले आ रहे अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। बताया गया है कि सरकारी जमीन पर सागर के किनारे करीब 92 अतिक्रमण हटाए जाएंगे।
इस फैसले के बाद वहां के रहवासियों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। अब नगर निगम और जिला प्रशासन को 4 फरवरी तक अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पूरी करनी है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने 3 जनवरी को गोवर्धन सागर पर हुए अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। जल संरचना पर हुए खिलवाड़ और अतिक्रमण को लेकर एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि नगर निगम उज्जैन इस आदेश का सख्ती से पालन करवाए।
सभी अतिक्रमण को तुरंत हटाया जाए। इसके लिए उज्जैन कलेक्टर और नगर निगम को 4 फरवरी तक का समय दिया गया है। तहसीलदार आलोक चौरे ने बताया कि इस फैसले से करीब 52 दुकानें और 40 घर प्रभावित होंगे। इसमें नगर कोट की ओर बने घर, दीवारें और तीन दिशाओं में फैला अतिक्रमण हटाया जाएगा।