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बिजनेस के लिए आयकर दायर करने की आखिरी तारीख 15 अक्टूबर तक बढ़ी


नई दिल्ली। ऑडिट रिपोर्ट के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने वाले करदाताओं की आखिरी तारीख सरकार ने बढ़ा दी है। इस समय सीमा को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 अक्टूबर 2018 कर दिया गया है। बताते चलें कि टैक्स ऑडिट कराने की जरूरत उन्हें पड़ती है, जिनका कारोबार एक करोड़ रुपए से अधिक है या फिर कुल प्रोफेशनल इनकम 50 लाख रुपए से ज्यादा है।

आयकर विभाग ने ट्वीट के जरिए इस बारे में जानकारी दी है। उसने कहा कि सीबीडीटी ने उन सभी टैक्सदाताओं के लिए आर्इटीआर फाइल करने की मियाद बढ़ा दी है, जिन्हें 30 सितंबर 2018 तक इनकम टैक्स रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट फाइल करनी थी। विभिन्न हितधारकों से राय-मशविरा करने के बाद यह फैसला लिया गया है।
दरअसल, करदाताओं की ओर से आईटीआर फाइल करने की समयसीमा बढ़ाने की मांग की जा रही थी। इसे लेकर विभिन्न पक्षों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अधिकारियों से मुलाकात भी की। यह मांग उन करदाताओं के लिए थी जिनके अकाउंट्स की ऑडिटिंग अब तक नहीं हो पाई है।

इस पर सीबीडीटी ने एक बयान जारी कर कहा कि संबंधित श्रेणी के करदाताओं के लिए आईटीआर के साथ ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तारीख को 30 सितंबर, 2018 से बढ़ाकर 15 अक्टूबर, 2018 किया जा रहा है। हालांकि, सीबीडीटी ने स्पष्ट किया है रिटर्न दाखिल करने में चूक पर ब्याज को लेकर कोई तारीख नहीं बढ़ाई गई है।
करदाताओं को धारा 234ए के प्रावधानों के तहत ब्याज का भुगतान करना होगा। सीबीडीटी की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, आईटीआर दाखिल करने वाले करदाताओं की संख्या 31 अगस्त तक 71 फीसद बढ़कर 5.42 करोड़ पर पहुंच गई है। इनमें वेतनभोगी करदाता और अपनी आमदनी का अनुमान लगाकर आईटीआर दाखिल करने वाले करदाता शामिल हैं।

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