अब नौकरी जाने पर सरकार देगी पैसा, सीधे आऐगा आपके बैंक खाते में
कई बार कंपनियों में बड़े स्तर पर छटनी की जाती है. इस दौरान कई लोगों की नौकरी चली जाती है. ऐसे में जब तक नई नौकरी नहीं मिलती, तब तक संबंधित व्यक्ति के लिए घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है.
इस समस्या को देखते हुए ही केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है. श्रम व रोजगार मंत्रालय ने बुधवार को एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है. इसके मुताबिक अगर किसी की नौकरी जाती है, तो उसे नौकरी मिलने तक सरकार की तरफ से कैश मिलेगा.
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने मंगलवार को अपनी 175वीं बैठक की. इसमें उसने 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' को मंजूरी दी. इस योजना के मुताबिक अगर कोई कर्मचारी ईएसआईसी योजना के तहत रजिस्टर है, तो उसे इस योजना का फायदा मिलेगा.
मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक भारत में रोजगार का प्रारूप लगातार बदल रहा है. यह लंबी अवधि के रोजगार के मुकाबले लघु अवधि का हो गया है. ऐसे में नौकरी से निकाले गए रजिस्टर्ड लोगों की सरकार मदद करेगी.
ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाने तक सरकार उन्हें पैसे देती रहेगी. यह पैसा सीधे उनके खाते में क्रेडिट किया जाएगा. मंत्रालय ने बताया कि इस सुविधा का फायदा कोई कर्मचारी कैसे उठा सकेगा. इसके लिए जल्द ही एप्लिकेशन फॉर्मेट और योग्यता के नियम जारी किए जाएंगे.
बेरोजगारी के दौरान नगद सहयोग देने के साथ ही ईएसआईसी ने कई और फैसले भी लिए. इसमें आधार नंबर को ईएसआईसी के डेटाबेस से लिंक करने पर कंपनी को 10 रुपये प्रति व्यक्ति रिइंबर्शमेंट दिया जाएगा.
अति विशेष उपचार के नियम भी ईएसआईसी ने आसान कर दिए हैं. इसके लिए जहां पहले दो साल रोजगार में होना जरूरी था. अब इसे सिर्फ 6 महीने कर दिया गया है. इसमें भी योगदान की शर्त 78 दिन की कर दी गई है.
बीमित व्यक्ति पर निर्भर लोगों के अति विशेष इलाज के लिए योग्यता भी आसान कर दी गई है. इसे अब 1 साल का बीमित रोजगार कर दिया गया है. इसके साथ ही 156 दिनों का योगदान होना चाहिए.
इसके अलावा ईएसआईसी ने बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद उसके अंतिम संस्कार के खर्च को भी 10 हजार से 15 हजार रुपये कर दिया है.