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तीन तलाक अध्यादेश को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, कानून मंत्री ने की पुष्टि


नई दिल्ली। ट्रिपल तलाक को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा फैसला उठाया है। केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक को लेकर अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। इसके बाद यह अध्यादेश राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी मंजूरी मिलते ही यह कानून बन जाएगा। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी दी।

यह अध्यादेश अगले 6 महीने तक कानून के रूप में लागू रहेगा और उसके बाद केंद्र सरकार को फिर से राज्यसभा में तीन तालक बिल को मंजूर करवाने के लिए लाना होगा। बता दें कि लोकसभा में पारित होने के बाद ट्रिपल तलाक बिल पिछले दो सत्रों से राज्यसभा में ही अटका हुआ है।
बता दें कि कैबिनेट ने उसी बिल को लेकर अध्यादेश जारी किया है जो फिलहाल राज्यसभा में लंबित है। मोदी सरकार के इस कदम का मुस्लिम महिलाओं और तीन तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाले संगठनों ने स्वागत किया है। वहीं 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के पहले सरकार के इस कदम को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
विधेयक में तीन संशोधन

विधेयक में जो तीन संशोधन किए गए हैं उसके तहत तत्काल तीन तलाक के मामले में जमानत देने का प्रावधान किया गया है।
साथ ही समझौते का रास्ता खोल दिया गया है। यही नहीं, तत्काल तीन तलाक की शिकायत करने का अधिकार पत्नी या उसके रक्त संबंधी तक सीमित कर दिया गया है।

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