रात नौ बजे के बाद ATM में नहीं डाले जाएंगे रुपए, गृह मंत्रालय ने दिए निर्देश
नई दिल्ली। अगले साल से शहरों में किसी भी एटीएम में रात नौ बजे के बाद रुपये नहीं डाले जाएंगे। वहीं ग्रामीण इलाकों में स्थित एटीएम में शाम छह बजे तक ही नगदी डाली जा सकेगी। गृह मंत्रालय ने इस बारे में एक नया निर्देश जारी किया है। नगदी ले जाने वाले वाहनों के साथ दो हथियारबंद गार्ड होंगे। नक्सली हिंसा प्रभावित इलाकों के एटीएम में शाम चार बजे तक ही रुपये डाले जा सकेंगे। नए नियम आठ फरवरी, 2019 से लागू होंगे।
नगदी की देखरेख करने वाली निजी एजेंसियों को बैंकों से लंच ब्रेक से पहले ही कैश लेना होगा। कैश को केवल बख्तरबंद वाहनों में ले जाया जा सकेगा। कैश वैन, कैश वॉल्ट और एटीएम धोखाधड़ी और अन्य आंतरिक धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के चलते सरकार ने यह कदम उठाया है। देश में निजी क्षेत्र की करीब 8,000 कैश वैन से एटीएम में रुपये डाले जाते हैं। रोजाना करीब 15,000 करोड़ रुपये कैश का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है।
कई बार निजी एजेंसियां पूरी रात रुपये अपने कैश वॉल्ट में रखती हैं। रुपये ले जाने के लिए एजेंसियों को निजी सुरक्षा उपलब्ध करानी होगी। प्रत्येक कैश वैन में एक ड्राइवर के अलावा दो सुरक्षा कर्मी और दो एटीएम अधिकारी होंगे। एक हथियारबंद गार्ड को ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठना होगा, जबकि दूसरा गार्ड पिछली सीट पर बैठेगा। नगदी डालने या निकालने के दौरान कम-से-कम एक हथियार बंद गार्ड को हमेशा कैश वैन के साथ रहना होगा।
नगदी परिवहन के लिए पूर्व सैन्यकर्मियों की सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्ति को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि प्रत्येक कैश वैन में टीपीएस निगरानी उपकरण होना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कोई भी कैश वैन एक बार में पांच करोड़ रुपये से अधिक लेकर नहीं चले। हमले की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कैश वैन में हूटर, आग बुझाने का यंत्र और इमरजेंसी लाइट होनी चाहिए।