नम्बर 51969 पर एसएमएस भेजते ही मिलेगी निर्वाचन संबंधी जानकारी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कांताराव ने बताया है कि मध्यप्रदेश में मतदाताओं को निर्वाचन संबंधी जानकारी जैसे विधानसभा क्षेत्र क्रमांक, मतदान केन्द्र क्रमांक एवं नाम, क्षेत्र का नाम, मतदाता का नाम, नातेदार के नाम की जानकारी 51969 नम्बर पर भेजने पर प्राप्त हो सकेगी। इसके लिये MP <Space> EPIC <Space>Epic Number टाईप कर 51969 पर एसएमएस भेजना होगा। वर्तमान में यह सुविधा बी.एस.एन.एल. (BSNL) पर ही उपलब्ध है। अन्य ऑपरेटरों को 15 दिनों में यह सुविधा प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे है। श्री कांताराव ने बताया कि मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिये बैंगलूरू से 97800 बैलेट यूनिट 81500 कन्ट्रोल यूनिट और 84760 वोटर वेरिफायबल पेपर आडिट ट्रेल मशीन प्राप्त हुई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कांताराव ने प्रेस से चर्चा करते हुए यह जानकारी दी।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री कांताराव ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2013 में 22,735 सेवा निर्वाचक थे, जो बढ़कर अंतिम प्रकाशन में 51,283 हो गए हैं। निरन्तर आवेदनों का निराकरण करते हुए वर्तमान में 56,682 सर्विस मतदाता है। विधानसभा 2013 से सेवा निर्वाचकों की संख्या में 33947 अर्थात लगभग 150 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि विधानसभा निर्वाचन 2018 में कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी 65,340 मतदान केन्द्रों तथा ईव्हीएमव्हीव्हीपीएटी की सुरक्षा के लिए सीएपीएफ, एसएएफ, एसपीओ, जिला बल, होमगार्ड आदि का आकंलन कर बल उपलब्ध करवाया जायेगा। डिस्ट्रिक सिक्यूरिटी प्लान तैयार करने के लिए गृह विभाग को निर्देश दिए गये हैं।
निर्वाचन व्यय निगरानी के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि विभिन्न टीमों के गठन तथा निर्वाचन व्यय निगरानी की कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए गये हैं। पूर्व निर्वाचनों के समय चुनावी अपराध/पेडिंग प्रकरणों के निराकरण की ओर विशेष ध्यान देकर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये हैं। अंतर्राज्यीय सीमा पर ड्रॉपगेट, बैरियर, चैकपोस्ट स्थापित कर निगरानी रखी जाएगी। पुलिस विभाग द्वारा प्रदेश में 10,000 स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे इंस्टॉल किए गए हैं। इनका उपयोग कानून व्यवस्था एवं आदर्श आचरण संहिता की प्रभावी निगरानी के लिए किया जाएगा। राज्य एवं जिला स्तर पर कमांड/कन्ट्रोल रूम बनाये गये हैं, जहाँ से सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी।
श्री कांताराव ने कहा कि 6 माह या उससे अधिक अवधि से गैर निष्पादित गैर जमानती वारंट के तारतम्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। ऐसे प्रकरणों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम 1960 के नियम 21 के अधीन सम्यक नोटिस देने के बाद निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी निर्वाचक नामावली से नाम हटाने की कार्यवाही स्व-विवेक से कर सकते हैं। सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों को सम्यक रूप से उपस्थित रहने के लिए कहा जायेगा। व्यक्ति समक्ष में उपस्थित होने में विफल रहता हैं, तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी उसका नाम निर्वाचक नामावली से हटा सकेंगे।
राजेश दाहिमा