मध्यप्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम-2018 प्रकाशित
राज्य शासन ने आनंद विवाह अधिनियम-1909 के तहत मध्यप्रदेश आनंद विवाह रजिस्ट्रीकरण नियम-2018 तैयार किये हैं। नियमों का प्रकाशन 8 जून, 2018 के राजपत्र में कर दिया गया है। अभी तक 'सिख विवाह'' के लिये नियम तैयार नहीं थे। विधि-विधायी विभाग द्वारा इन नियमों को तैयार कर प्रकाशित करवा दिया गया है।
नियम के तहत मध्यप्रदेश में आनंद विवाहों के रजिस्ट्रीकरण के लिये तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार उनसे संबंधित अधिकारिता के भीतर आनंद विवाहों के रजिस्ट्रार होंगे। नियमों में रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन की अवधि और शुल्क भी निर्धारित किया गया है।
यदि किसी कारणवश रजिस्ट्रार विवाह पंजीयन से इंकार करता है तो उसके विरुद्ध जिला रजिस्ट्रार (कलेक्टर) को एवं जिला रजिस्ट्रार के आदेश के विरुद्ध मुख्य रजिस्ट्रार विधि-विधायी कार्य विभाग को अपील का प्रावधान भी किया गया है। विधि-विधायी कार्य विभाग को मुख्य रजिस्ट्रार बनाया गया है।
दुर्गेश रायकवार