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हवाई अड्डों की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए बने नए नियम, तैनात सीआईएसएफ जवानों के लिए हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल, टॉइलेट का उपयोग बैन


 एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जवानों के लिए ड्यूटी करनी अब थोड़ी मुश्किल होगी. सीआईएसएफ के नए नियम के मुताबिक एयरपोर्ट के हाई सिक्योरिटी जोन में ड्यूटी करने वाले जवान शौचालय नहीं जा सकेंगे. साथ ही वे ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन का भी प्रयोग नहीं कर पाएंगे. विभाग का यह फैसला कुछ जवानों के मादक पदार्थों और सोने की तस्करी के मामलों में कथित संलिप्तता की शिकायत मिलने के बाद आया है.

अर्धसैनिक बल के विमानन सुरक्षा मुख्यालय ने देश के 59 नागरिक हवाईअड्डों की सुरक्षा में तैनात अपने जवानों और अधिकारियों के लिए दिशा-निर्देश किए गए हैं. इनमें से कुछ हवाईअड्डे 'संवेदनशील' और 'अति संवेदनशील' श्रेणी में आते हैं.

हवाईअड्डों पर हैंडबैग पर नहीं लगेगी मुहर और टैग

मालूम हो कि इसी साल एक अप्रैल से दिल्ली और मुंबई सहित देश के सात महत्वपूर्ण हवाईअड्डों पर एक अप्रैल से यात्रियों के हैंडबैग पर मुहर या टैग  लगाने का प्रावधान खत्म कर दिया गया है. सीआईएसएफ के महानिदेशक ओपी सिंह का कहना है कि दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद के हवाई अड्डों पर हैंडबैग पर मुहर या टैग लगाने की व्यवस्था खत्म कर दी गई. 

इस नियम के पीछे सीआईएसएफ का तर्क है कि यह कदम यात्रियों के अनुभवों को सुखद बनाएगा और उन्हें सरल सुरक्षा वातावरण मुहैया कराएगा. सुरक्षा बल के कर्मचारी इस नई प्रणाली के लिए तैयार हैं.

ओपी सिंह ने कहा कि अर्धसैनिक बल देश भर के 59 हवाईअड्डों पर सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालते हैं. यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नई प्रणाली को अपनाकर सुरक्षा तंत्र को उन्नत करने के उपाय किए जा रहे हैं.

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