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जनसुनवाई में 44 आवेदनों पर कार्यवाही के निर्देश दिये गये


 

      उज्जैन । बृहस्पति भवन सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में 44 आवेदनों पर सम्बन्धित विभागों को कार्यवाही के निर्देश दिये गये। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने मंगलवार को सम्पन्न जिला स्तरीय जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को दिशा-निर्देश दिये। अपर कलेक्टरद्वय श्री बसन्त कुर्रे व श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने भी जनसुनवाई की।

      जनसुनवाई में आई वरिष्ठ नागरिक राधा ज्ञानचन्दानी निवासी उज्जैन ने बताया कि उनका किरायेदार पिछले तीन वर्षों से अभद्र व्यवहार, गाली-गलौच, झगड़ा आदि कर रहा है और तीन माह से किराया नहीं दिया है। अनुबंध के तहत दो माह में मकान खाली करने का आश्वासन दिया था, परन्तु मकान खाली नहीं किया जा रहा है, अत: कार्यवाही की जाये। आावेदन पर पुलिस विभाग को कार्यवाही के लिये निर्देश जारी किये गये। हमीरखेड़ी निवासी निर्मला ने अपने आवेदन में कहा कि उसने अपनी जमीन का बटांकन करवाया था, किन्तु इसे कम्प्यूटर रिकार्ड में अपडेट नहीं किया गया है। सभी दस्तावेज पूर्ण नहीं होने के कारण कृषि कार्य में परेशानी आ रही है, रिकार्ड अपडेट किया जाये। कलेक्टर ने आवेदन पर तहसीलदार उज्जैन को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये। इसी प्रकार ओमप्रकाश पिता रमेशचन्द्र निवासी बैरागढ़ ने आवेदन दिया कि उनकी भूमि, जो ग्राम शंकरपुर तहसील उज्जैन में स्थित है, का सीमांकन गिरदावर एवं पटवारी द्वारा नहीं किया जा रहा है। कलेक्टर ने आवेदन पर तहसीलदार उज्जैन को दिशा-निर्देश देते हुए पूछा कि सीमांकन क्यों नहीं हो पा रहा है, संवेदनशीलता के साथ समुचित कार्यवाही करके पालन प्रतिवेदन दिया जाये।

      उज्जैन के नि:शक्त आवेदक रामचन्द्र सोलंकी ने आवेदन दिया कि उसका पुत्र उसके स्वामित्व के मकान में ही एक दुकान व एक कमरे पर विगत 10 वर्षों से कब्जा जमाये हुए है। वह न तो उसका भरण-पोषण करता है, न ही आवश्यक बिलों का भुगतान करता है। पुत्र अशोक ने अपना अलग प्लॉट 10 लाख रूपये का ले लिया है, परन्तु मकान खाली नहीं करता है। रूपये मांगने पर लड़ाई-झगड़ा करता है, एक बार जानलेवा हमला कर चुका है। छोटे भाई के साथ मारपीट की है, अत: कार्यवाही की जाये। कलेक्टर ने सम्बन्धित विभाग को कार्यवाही के निर्देश जारी किये। ग्राम बरखेड़ाखुर्द तहसील महिदपुर निवासी मांगीलाल बंजारा ने आवेदन दिया कि उसे वृद्धावस्था पेंशन नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है। इस प्रकरण में उप संचालक सामाजिक न्याय को वृद्ध की पेंशन नियमित करने के निर्देश दिये गये। ग्राम पंथपिपलई की अर्चना पति शिखरचन्द जैन ने आवेदन दिया कि उनकी पंथपिपलई स्थित भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। भूमि सीमांकन के लिये आवेदन देने के बाद भी सीमांकन नहीं हो पा रहा है। आवेदन पर कलेक्टर ने सात दिन की समय-सीमा निर्धारित करते हुए सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देश दिये कि तत्काल सीमांकन कार्य शुरू करवाया जाये। इसी तरह दमदमा उज्जैन निवासी बानो पति बाबूखां ने आवेदन दिया कि उसके द्वारा वन विभाग में 40 वर्ष से अस्थाई पद पर कार्य किया गया है, परन्तु वन विभाग उज्जैन के अधिकारी द्वारा नौकरी से निकाल दिया गया है, इस कारण पालन-पोषण में परेशानी हो रही है। आवेदन पर कलेक्टर ने जिला वन मण्डलाधिकारी को संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

उज्जैन के कंधार मोहल्ला निवासी नसीमबी ने आवेदन दिया कि उसका नाम गरीबी रेखा की सूची में जोड़े जाने के आदेश होने के बाद भी कम्प्यूटर पर पंजीयन नजर नहीं आने से बीपीएल राशन कार्ड नहीं बन पा रहा है। उसके आवेदन पर कलेक्टर द्वारा सम्बन्धित विभाग को परीक्षण करने तथा समुचित निराकरण के निर्देश दिये।

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