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भूजल दोहन पर आधारित उद्योग एनओसी प्राप्त करें


 

      उज्जैन 09 मई। जिले में जो उद्योग भूजल दोहन पर आधारित हैं (वाटर पैकेजिंग, बॉटलिंग आदि) को सूचित किया गया है कि वे बिना अनुमति (एनओसी) के भूजल का अवैध दोहन न करें। कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने ऐसे सभी उद्योगों को निर्देशित किया है कि वे ऑनलाइन अनुमति (एनओसी) के लिये https://cgwa.noc.gov.in पर आवेदन करें। बिना अनुमति के काम करते पाये जाने पर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट-1986 के तहत कार्यवाही की जायेगी।

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