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उच्चतम न्यायालय द्वारा मंदिर प्रशासन को स्टे आर्डर नहीं दिया गया



शिवलिंग का क्षरण न हो इस संबंध में मंदिर प्रशासन अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी 

उज्जैन |  श्री महाकाल मंदिर में नई व्यवस्थाओं पर रोक लगाने के हाईकोर्ट डिविजन बैंच के फैसले पर सुप्रीमकोर्ट ने रोक लगा दी तथा सुप्रीमकोर्ट ने डिविजन बैंच के फैसले के खिलाफ दायर स्पेशल लीव पीटीसन को स्वीकार करते हुए नोटिस जारी किया गया है। इस संबंध में खबर प्रकाशित हुई थी। इस संबंध में श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के प्रशासक श्री एस.एस. रावत ने बताया है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रशासन को उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आर्डर नहीं दिया गया है। मंदिर प्रशासन के विरूद्ध दायर एस.एल.पी. में उच्चतम न्यायालय द्वारा श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का क्षरण न हो इस संबंध में समिति के माध्यम से प्रस्ताव प्रस्तुत करने बाबत सूचनापत्र जारी किया गया है। इसमें श्री महाकाल मंदिर प्रशासन अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। मंदिर में शिवलिंग के बेहतर संरक्षण करने हेतु मंदिर प्रबंध समिति विशेषज्ञों से प्रस्ताव भी शीघ्र मांगेगी।

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