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आवेदक वाहनों के लिये आवेदन न करें


 

      उज्जैन । महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र ने अवगत कराया है कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी तथा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाओं में वाहनों के लिये आवेदन प्रतिबंधित किये गये हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 से सभी प्रकार के वाहन जैसे बस, मिनी बस, कार, टैक्सी कार, तिपहिया वाहन, ट्रेक्टर, ट्रक, गुड्स कैरियर वाहन, मशीन इक्यूपमेंट वाहन (जेसीबी, पोकलेन, हार्वेस्टर) इत्यादि प्रतिबंधित किये गये हैं। अत: आवेदक एमपी ऑनलाइन से उक्त परियोजनाओं के लिये आवेदन नहीं करें।

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