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बेरोजगार उद्यमी से आवेदन पत्र आमंत्रित


 

      उज्जैन । म.प्र. माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री स्वरोजगार , आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत मृतिका शिल्प , मिटटी के बर्तन , चीनी मिटटी के बर्तन, सिरेमिक एवं टेराकोटा शिल्प उत्पाद , ईट निमार्ण, कवेलू निमार्ण, ब्ल्यू पॉटरी उत्पाद , मिटटी के गमलें एवं मिटटी की कलाकृतियॉ के उद्योग स्थापित करने के लिए बेरोजगार उद्यमियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये है। बेरोजगार उद्यमी को रोजगार उपलब्ध कराने के उददेश्य से उक्त योजना लागू की गई है। इच्छुक बेरोजगार जिला पंचायत के  कार्यालय परिसर में स्थित जिला हाथकरघा के कार्यालय से संपर्क स्थापित कर योजना एवं दस्तावेजों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते है।

      जिला हाथकरघा कार्यालय के सहायक संचालक ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 50 हजार से 10 लाख रूपये तक की इकाई लागत के कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण प्रकरण तैयार किये जायेंगे। इस योजना के अंतर्गत इकाई की स्थापना हेतु बेंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सहमति देने की ‍स्थित पर सामान्य वर्ग के हितग्राही को 15 प्रतिशत अधिकतम मार्जिनमनी राशि एक लाख रूपये तक का अनुदान और पिछड़ा वर्ग , अनुसूचित जाति , जनजाति, व महिला हितग्राही को तीस प्रतिशत अधिकतम राशी दो लाख रूपये तक मार्जिन मनी अनुदान के रूप में शासन स्तर पर दी जायेगी।

      इसी प्रकार मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अंतर्गत 50 हजार के लागत से इकाई लगाने के लिए माटी शिल्प कारीगरों के ऋण प्रकरण तैयार करने हेतु हाथकरघा कार्यालय में संपर्क कर योजना संबंधी जानकारी प्राप्त कर प्रस्ताव व परियोजना तैयार कर प्रकरण प्रस्तुत कर सकते हैं। योजना के तहत इकाई की स्थापना हेतु बैंक द्वारा ऋण स्वीकृति की सहमति देने की स्थिति पर सामान्य वर्ग के हितग्राही को अधिकतम 7500 रूपये तक की मार्जिन मनी तथा बीपीएल कार्डधारी हितग्राही को अधिकतम मार्जिन मनी 15 हजार रूपये तक का अनुदान शासन स्तर पर दिया जायेगा। उक्त योजना में सात वर्ष तक 5 प्रतिशत अनुदान राशि दी जायेगी।

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