आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण में साक्ष्य देने के लिये साक्षीगणों को 10 मार्च को बुलाया
उज्जैन । कलेक्टर न्यायालय उज्जैन में प्रचलित आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के प्रकरण क्रमांक 66 खाद्य/12-13 में साक्ष्य देने के लिये 02 साक्षियों को आगामी 10 मार्च को कलेक्टर न्यायालय उज्जैन में उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया है। जिला आपूर्ति नियंत्रक श्री आरके वाइकर ने बताया कि साक्षी शंकरलाल पिता बाबूलाल निवासी गली नं.-2 चिमनगंज मंडी रोड अंकपात मार्ग उज्जैन तथा जयकिशन पिता मूलचन्द निवासी सन्तराम सिंधी कॉलोनी उज्जैन को निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के लिये सूचित किया गया है। उन्होंने बताया कि साक्ष्य देने के लिये उपस्थित नहीं होने पर प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही की जायेगी।