राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर के आदेश जारी
उज्जैन । अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी श्री नरेन्द्र सूर्यवंशी ने मप्र राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला बदर एवं थाना हाजरी के आदेश जारी किये हैं। उन्होंने इकरार उर्फ टुंडा पिता नन्हेखां निवासी मदारगेट उज्जैन एवं हमीद शाह पिता हबीब शाह निवासी तालाब की पाल थाना खाचरौद को एक-एक वर्ष के लिये जिला बदर करने के आदेश जारी किये हैं। इसी तरह सतीश भाटी उर्दूपुरा पुलिस थाना जीवाजीगंज एवं दुर्गा पिता नारायण स्टेट बैंक की गली बुधवारिया थाना चिमनगंज को न्यायालय में उपस्थित होकर 50-50 हजार रूपये के बंधपत्र प्रस्तुत करने व आगामी तीन माह तक प्रतिमाह प्रथम एवं द्वितीय मंगलवार को थाने में उपस्थित रहकर थाना प्रभारी को हाजरी देने के आदेश दिये हैं। उक्त सभी आदेश 26 फरवरी की शाम 4 बजे से प्रभावशील हो गये हैं।