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बंधक भूमि होते हुए अन्य बैंक से ऋण लेने वाले 7 किसानों की थाने में शिकायत



उज्जैन। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (भूमि विकास बैंक) शाखा
भैरवगढ़ अंतर्गत 7 ऐसे कृषक निरीक्षण में पाए गए जिनके द्वारा बैंक में
भूमि पर ऋण लिया गया तत्पश्चात बंधक भूमि विक्रय व पुनः बंधक भूमि पर
अन्य बैंक से ऋण लिया गया। इन सभी कृषकों की शिकायत बैंक अधिकारी द्वारा
थाना भैरवगढ़ में कर कार्यवाही का अनुरोध किया तथा वसूली में सहयोग की
मांग की।

महाप्रबंधक विजयकुमार जैन के अनुसार यूनियन बैंक आॅफ इंडिया से मोहनबाई
पति इंदरसिंह निवासी ग्राम सिंगावदा
भारतीय स्टेट बैंक शाखा चिमनगंज मंडी से झिरन्या निवासी जस्सूबाई पति
नाहर ने ऋण लिया तथा पुनः उसे कहीं ओर बंधक रख ऋण प्राप्त कर लिया। वहीं
नर्मदा झाबुआ ग्रामीण बैंक शाखा भैरवगढ़ से ईलाटीपुर निवासी ईश्वरदास पिता
रूगनाथदास, लक्ष्मण व भूरू पिता बापू ग्राम धनड़ा, हीरालाल पिता रामचंद्र
ग्राम लसूड़िया बाजार ने ऋण लिया। तुमड़ावदा निवासी मानसिंह पिता दुलेसिंह
का चेक बाउंस हुआ। बद्रीलाल पिता दयाराम ग्राम सारोला द्वारा बैंक से ऋण
प्राप्त किया व बंधक भूमि को गांव के कृषकों को ही विक्रय किया गया।
महाप्रबंधक जैन ने कृषकों से अपील की है कि म.प्र. शासन की एक मुश्त
वसूली समझौता योजना की अवधि 28 फरवरी को समाप्त हो रही है अतः अधिक से
अधिक कृषक योजना में सम्मिलित होकर योजना का लाभ लेने व योजना को सफल
बनाने में सहयोग करें।

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