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उपभोक्ता ड्राप बाक्स में डाल सकेंगे शिकायत, नाप-तौल, बिजली, खाद्य, औषधि, बैंकिंग पर विशेषज्ञ देंगे उपभोक्ताओं को जानकारी



उज्जैन । विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस 15 मार्च को उपभोक्ता संरक्षण के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थाओं को पुरस्कृत किया जायेगा। राज्य शासन ने प्रतिवर्ष उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहित करने के लिये दिये जाने वाले राज्य एवं संभाग स्तरीय पुरस्कारों की राशि बढ़ा दी है। राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार की राशि 30 हजार से एक लाख 11 हजार, द्वितीय पुरस्कार की राशि 20 हजार रुपये से 51 हजार एवं तृतीय पुरस्कार की राशि 10 हजार रुपये से बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दी गई है। संभाग स्तरीय प्रथम पुरस्कार की राशि 6000 रुपये से 21 हजार, द्वितीय पुरस्कार की राशि 4000 से 11 हजार एवं तृतीय पुरस्कार की राशि 2000 रुपये से बढ़ा कर 5000 रुपये कर दी गई है। प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री के.सी.गुप्ता ने मंत्रालय में विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा के दौरान यह जानकारी दी। आयुक्त श्री फैज अहमद किदवई सहित अन्य अधिकारी बैठक में मौजूद थे। 

प्रमुख सचिव श्री गुप्ता ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए बनाये नियम कानून की जानकारी उपभोक्ताओं को देने के लिये विशेषज्ञों के व्याख्यान करवाये जाये। नाप-तौल, बिजली, खाद्य एवं औषधि, दूरसंचार और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञों से उपभोक्ता संरक्षण संबंधी व्याख्यानों को कार्यक्रम में शामिल करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिये कार्यक्रम स्थल पर ड्राप बाक्स रखा जाये जिसमें उपभोक्ता शिकायत डाल सकें। शिकायतों का विभागों से समन्वय कर निराकरण करवायें।

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