गौण खनिज का अवैध परिवहन करने पर एक लाख 20 हजार का अर्थदण्ड
उज्जैन । कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संकेत भोंडवे ने कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित म.प्र.गौण खनिज अधिनियम-1996 के नियम 53(5) के अन्तर्गत रेत का अवैध परिवहन करने पर तीन जप्तशुदा डम्परों पर कुल एक लाख 20 हजार रूपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है।
कलेक्टर ने घनश्याम पिता कालूराम प्रजापत निवासी बोरखेड़ानाऊ के डम्पर क्रमांक एमपी-70जी/168 पर 40 हजार रूपये, दीपकसिंह राठौर उज्जैन के डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/1526 पर 40 हजार रूपये तथा दिनेश यादव अशोक नगर उज्जैन के डम्पर क्रमांक एमपी-13जीए/2299 पर भी 40 हजार रूपये का अर्थदण्ड किया है।
रेस्टोरेंट संचालकों पर 5-5 हजार रूपये जुर्माना, गैस कनेक्शन जप्त
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जय भारत रेस्टोरेंट तराना के भगवान पिता अनंतगिरी पर पांच हजार रूपये का जुर्माना तथा गैस कनेक्शन जप्त करने, इसी के साथ अरिहंस स्वीट्स लालबाग बड़नगर पर भी पांच हजार रूपये का अर्थदण्ड एवं गैस कनेक्शन जप्त करने के आदेश जारी किये हैं। उक्त दोनों रेस्टोरेंट संचालक घरेलू गैस कनेक्शन का व्यावसायिक उपयोग कर रहे थे।
कलेक्टर ने म.प्र.आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत जप्तशुदा वाहन एवं मदिरा को राजसात करने के आदेश जारी किये हैं। इसमें सुरेश पिता हरिनारायण कुमावत की मारूति वेन क्रमांक एमपी-43जी/1791 व 1281 बल्क लीटर मदिरा, सुरेन्द्रसिंह की एक मोटर सायकल हीरोहोण्डा क्रमांक एमपी-13डीएन/6083 तथा 54 लीटर बल्क मदिरा की जप्ती के आदेश दिये गये हैं।