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बैंक में बंधक भूमि बेचने वाले किसानों पर दर्ज होगी एफआईआर



332 किसानों ने बंधक भूमि बेच दी-127 किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने हेतु बैंक ने दिया आवेदन
उज्जैन। जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भूमि विकास बैंक के ऐसे सदस्य जिन्होंने बैंक में ऋण के पेटे बंधक भूमि होते हुए भी विक्रय कर दी गई है। ऐसे सदस्यों के प्रति बैंक वैधानिक कार्यवाही कर रहा है। बैंक में ऐसे 332 कृषक चिन्हित किये गए हैं जिन्होंने बैंक में भूमि बंधक होते हुए भी विक्रय कर दी है। ऐसे 127 सदस्यों के प्रति एफआईआर दर्ज कराने हेतु संबंधित थानों में आवेदन दिए जा चुके हैं। शेष के प्रति भी अतिशीघ्र वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 

महाप्रबंधक विजयकुमार जैन के अनुसार बैंक में 193 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने बैंक में भूमि बंधक होते हुए भी अन्य बैंकों से ऋण लिया है। ऐसे सदस्यों के प्रति भी बैंकों से ऋण लिया है। ऐसे सदस्यों के प्रति भी बैंक एफआईआर की कार्यवाही करने जा रही है। मध्यप्रदेश शासन की मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय अनुसार जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक मर्यादित भूमि विकास बैंक के ऋणी सदस्यों की एक मुश्त वसूली समझौता योजना लागू की गई थी। उक्त योजना में कृषकों को सिर्फ मूलधन की राशि जमा कराना है एवं उस पर ब्याज, दंड ब्याज एवं कार्यवाही खर्च की समस्त राशि की शासन द्वारा छूट दी गई है। उक्त योजना की अवधि 28 फरवरी तक है। महाप्रबंधक जैन ने कहा कि बैंक के सभी ऋणी कृषकों से अनुरोध है कि ऋण की राशि जमा कराकर ब्याज एवं अन्य समस्त प्रभारों की छूट का लाभ उठाये। बैंक में 2012 सदस्यों से मूलधन राशि 1938.34 लाख ली जाना है एवं 4851.26 लाख की छूट प्रदान की जाएगी। महाप्रबंधक ने सभी से अनुरोध किया है कि अपने मूलधन की राशि जमा कराकर समस्त वैधानिक कार्यवाही से बचे। 

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