राज्य सूचना आयुक्त श्री त्रिवेदी ने बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम पर दी विस्तृत जानकारी
उज्जैन । उज्जैन प्रवास पर आये राज्य सूचना आयुक्त श्री हीरालाल त्रिवेदी ने शुक्रवार को उज्जैन बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में सूचना के अधिकार अधिनियम पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने इसके विभिन्न प्रावधानों से अवगत कराया। इस अवसर पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बीके श्रीवास्तव, अन्य न्यायाधीशगण, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पं.योगेश व्यास तथा अभिभाषकगण उपस्थित थे।
राज्य सूचना आयुक्त ने अपने उद्बोधन में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम पारदर्शी प्रशासन के उद्देश्य से बनाया गया है। ये अपने उद्देश्यों में सफल भी रहा है। भ्रष्टाचार की रोकथाम भी इसके उद्देश्यों में शामिल है। उन्होंने सूचना के अधिकार अधिनियम की विभिन्न धाराओं, लोक सूचना अधिकारी, अपील अधिकारी, राज्य सूचना आयोग के कार्यों, तय समय-सीमा की जानकारी दी। इस अधिनियम के तहत किस प्रकार की जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं, किन कार्यालयों व संस्थाओं से जानकारी ली जा सकती है, इसकी प्रक्रिया क्या है, इस सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी अभिभाषकगणों को दी। उन्होंने कहा कि लोकहित में सूचना का अधिकार अधिनियम अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं प्रभावशाली है। इसके बारे में प्रत्येक नागरिक को जानकारी होनी चाहिये। इस सम्बन्ध में जागरूकता का प्रसार भी सतत आवश्यक है। उन्होंने अधिनियम के सम्बन्ध में पूछे गये प्रश्नों का भी समाधान किया।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री बीके श्रीवास्तव ने अपने उद्बोधन में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम अत्यन्त उपयोगी है। इसके बारे में सभी को जागरूक रहना चाहिये। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शासन द्वारा लोकहित में बनाये गये विभिन्न कानूनों का सदुपयोग हो। इनके दुरूपयोग की रोकथाम होना चाहिये।
इस अवसर पर बड़ी संख्या में अभिभाषकगण मौजूद थे। अभिभाषकों द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में विभिन्न प्रश्न पूछे गये, जिनका समाधान राज्य सूचना आयुक्त द्वारा किया गया।