वाहनों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होगा अनिवार्य
उज्जैन । वाहन चालकों को वाहन का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाना अनिवार्य होगा। सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार अभियान चलाकर वाहनों की जाँच में यह बिन्दु शामिल किया जायेगा। इससे वाहन इंश्योरेंस की संख्या में वृद्धि होगी और घायलों को इंश्योरेंस राशि मिल सकेगी। अपर मुख्य सचिव, गृह श्री के.के. सिंह ने यह बात कही है।
श्री सिंह ने सड़कों पर 463 ब्लैक स्पॉट सुधारने के लिये कार्य-योजना बनाने के निर्देश संबंधितों को दिये हैं। उन्होंने संबंधित जिलों को ब्लैक स्पॉट सुधारने की कार्यवाही करने के निर्देश जारी करने को भी कहा। श्री सिंह ने संबंधित विभाग के इंजीनियर्स को प्रशिक्षण दिलवाने को कहा है। बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 30 ट्रॉमा केयर सेंटर परिचालित हैं और दो जल्द तैयार होने वाले हैं। बताया गया कि नगरीय निकाय में 20 अधिकारियों को ब्लैक स्पॉट दूर करने का काम दिया गया है। ये अधिकारी मुआयना कर साइन-बोर्ड आदि के जरिये ब्लैक स्पॉट को सुधारने का काम करेंगे।