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मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश-2015 जारी


प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक मजबूती दिये जाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश-2015 जारी किया गया। आदेश के लागू होने पर अब प्रदेश में एक तिहाई उचित मूल्य दुकान महिलाओं की संस्थाओं को आवंटित होंगी। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक दुकान खोली जायेगी। नगरीय क्षेत्र में 800 पात्र परिवार पर एक उचित मूल्य दुकान होगी। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लीड संस्थाओं के प्रावधान को समाप्त कर द्वार-प्रदाय योजना का प्रावधान किया गया है। इस आदेश के लागू होने पर उचित मूल्य दुकान से संबंधित दस्तावेज सूचना के अधिकार के जरिये प्रदाय किये जा सकेंगे। आदेश की एक विशेष बात यह भी है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की सामग्री के प्रति गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी।

उचित मूल्य दुकानों के लिये नवीन कमीशन व्यवस्था

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उचित मूल्य दुकान संचालित करने वाली संस्थाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये उन्हें दी जाने वाली कमीशन राशि में अप्रैल, 2015 से वृद्धि की गयी है। नगरीय क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान को खाद्यान्न पर 20 रुपये प्रति क्विंटल के स्थान पर 70 रुपये प्रति क्विंटल का कमीशन दिया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में उचित मूल्य दुकान संचालित करने वाली संस्था को अब प्रति दुकान एकमुश्त 8400 रुपये कमीशन दिया जा रहा है।

उचित मूल्य दुकान के लिये गोदाम निर्माण

प्रदेश में वर्तमान में 22 हजार 409 उचित मूल्य दुकान संचालित हो रही हैं। इन दुकानों में खाद्यान्न एवं अन्य सामग्री सुरक्षित रखी जा सके, इसके लिये उचित मूल्य दुकान-स्तर पर दुकान-सह-गोदाम निर्माण का निर्णय लिया गया। वर्तमान में 6471 दुकान के स्वयं के गोदाम हैं। शेष दुकानों में यह कार्य तेजी से किया जा रहा है।

जिले में कलेक्टर जिला शिकायत निवारण अधिकारी घोषित

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के प्रावधान के अनुसार राज्य खाद्य आयोग का दायित्व अंतरिम रूप से मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग को दिया गया है। प्रत्येक जिले के कलेक्टर को जिला शिकायत निवारण अधिकारी घोषित किया गया है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन

प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अनुसार एक रुपये प्रति किलो पर गेहूँ-चावल और आयोडीनयुक्त नमक का वितरण किया जा रहा है। इस योजना में पात्र परिवारों की संख्या एक करोड़ 16 लाख 77 हजार 755 है। प्रदेश की 5 करोड़ 31 लाख आबादी को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है।
मुकेश मोदी

 

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