संविदा लाइन मैन व सहायक को 4-4 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई
उज्जैन- संविदा लाइन मैन व सहायक को 4-4 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। दोनों ने एक किसान को खेत में पानी की मोटर चलाने के एवज में 10 हजार रुपये की रिश्वत मांग की गई थी। किसान द्वारा घूस नहीं देने पर झूठा केस बनाने तथा मोटर जब्त करने की धमकी दी गई थी। किसान ने लोकायुक्त को शिकायत की थी। बुधवार को संविदा लाइन मैन व सहायक को 4-4 साल की कैद और 5-5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।