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तमिलनाडु सरकार ने मैरिज हॉल, स्टेडियम और हाउस फंक्शन में शराब के लिए विशेष लाइसेंस पेश किया


चेन्नई  | तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु शराब (लाइसेंस और परमिट) नियम, 1981 में संशोधन करके एक विशेष लाइसेंस पेश किया है, ताकि व्यावसायिक परिसरों जैसे मैरिज हॉल, बैंक्वेट हॉल और स्पोर्ट्स स्टेडियम के साथ-साथ गैर-व्यावसायिक परिसर में शराब रखने और परोसने की सुविधा मिल सके -वाणिज्यिक परिसर जैसे घरों में समारोह और पार्टियां आयोजित करना। विशेष लाइसेंस का उद्देश्य लाइसेंसधारी और लाइसेंसकर्ता द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर सार्वजनिक कार्यक्रमों में मेहमानों, आगंतुकों और प्रतिभागियों को शराब परोसने की सुविधा प्रदान करना है। अभी तक सिर्फ क्लब और स्टार होटलों के लिए ही लाइसेंस जारी किए जाते थे। गृह, मद्यनिषेध एवं आबकारी विभाग की ओर से पिछले महीने विशेष लाइसेंस को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी।

 विशेष लाइसेंस एक या अधिक दिनों के लिए वैध होगा और लाइसेंस शुल्क के भुगतान पर कलेक्टर के अनुमोदन से उपायुक्त/सहायक आयुक्त (आबकारी) द्वारा जारी किया जाएगा। यह लाइसेंस अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय कार्यक्रमों में मेहमानों, आगंतुकों और प्रतिभागियों को भारतीय निर्मित विदेशी शराब और आयातित शराब रखने और परोसने के लिए है। अनुज्ञप्तिधारी को निगम सीमा में आयोजित कार्यक्रमों के लिए पुलिस आयुक्त से तथा जिलों में आयोजित कार्यक्रमों के लिए पुलिस अधीक्षक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना होता है। लाइसेंसधारी को तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (TASMAC) लिमिटेड थोक डिपो से घटनाओं के स्थान के निकटतम या ऐसे अन्य स्रोत से आपूर्ति प्राप्त करनी है, जिसे उपायुक्त/सहायक आयुक्त (आबकारी) अनुमोदित कर सकते हैं। विशेष लाइसेंस के लिए प्रत्येक आवेदन घटना की तारीख से सात कार्य दिवस पहले ऑनलाइन किया जाएगा।

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