श्रम विभाग के दल द्वारा बाल श्रम संवेदनशील क्षेत्रों का निरीक्षण
उज्जैन | गुरूवार को उज्जैन शहर के चामुंडा चौराहा, दौलतगंज, आगर रोड आदि बाल श्रम संवेदनशील क्षेत्रों में श्रम विभाग के दल द्वारा कार्यवाही की गई। दल द्वारा बाल भिक्षावृत्ति उन्मूलन की कार्यवाही भी की गई। दल द्वारा पेट्रोल पंप, दुकानें, बेकरी शॉप, बेकर्स लॉन्ज, लक्ष्मी बेकरी आदि 100 से अधिक संस्थानों का बाल श्रम अधिनियम-2016 (संशोधित) के अंतर्गत निरीक्षण किया गया। साथ ही कोरोना गाईड लाइन के पालन हेतु निर्देशित किया गया। कार्यवाही में श्रम विभाग से श्रम निरीक्षक श्री महेद्रसिंह ठाकुर, श्री आदित्य प्रताप सिंह, श्री प्रेमचंद्र अहिरवार शामिल थे।
बाल श्रम अधिनियम में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो 14 वर्ष से कम उम्र के बालक-बालिका को काम पर नियोजित रखता है, उसे कम से कम छह माह एवं अधिकतम दो साल की जेल की सजा हो सकती है। साथ ही 20 हजार से 50 हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।