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20 जुलाई से लागू हो सकता है Consumer Protection Act, जानिये क्‍या होगा फायदा



केंद्र सरकार ने आखिरकार कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 (Consumer Protection Act 2019) को लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसके बाद अब यह पूरे देश में 20 जुलाई से लागू हो जाएगा। इसके लागू होने के बाद किसी भी तरह के भ्रामक विज्ञापनों पर कंपनियों पर कार्रवाई हो सकेगी वहीं उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। इस एक्ट में भ्रामक विज्ञापन के साथ मिलावटखोरी पर भी लगाम लगाने के प्रावधान है। यह नया एक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का स्थान लेगा।

यह मिलेंगे आपको फायदे
इस नए एक्ट के लागू होने के बाद अब ग्राहक किसी भी उपभोक्ता न्यायलय में शिकायत दर्ज करवा सकेगा। पहले उसे यह अधिकार नहीं था। साथ ही उपभोक्ताओं की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को भी इससे फायदा मिलेगा। इतना ही नहीं अगर कंपनियां ग्राहकों को भ्रामक विज्ञापनों से लुभाने की कोशिश करती है तो उन्हें यह भारी पड़ेगा। इस एक्ट के तहत ग्राहक किसी भी सामान की गुणवत्ता की शिकायत CCPA में कर सकता है। ग्राहकों को भ्रमित करने या धोखा देने के दोषी पाए जाने पर कंपनियों और निर्माताओं पर कार्रवाई होगी जो 2 साल से 5 साल तक की कैद के रूप में हो सकती है। साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

इसके अलावा किसी सामान की ज्यादा कीमत वसूलने, अनुचित व्यवहार, जीवन के लिए खतरनाक वस्तुओं की बिक्री करता है उस पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें ऑनलाइन शॉपिंग करने वालों को भी राहत मिलेगी और वो भी अपनी शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। मिलावट को लेकर भी इसमें कड़े प्रावधान हैं और जुर्माने के साथ जेल तक की सजा हो सकती है।

घर से शिकायत करने की सुविधा
पहले ग्राहकों को वहां जाकर शिकायत करनी होती थी, जहां से उसने सामान खरीदा होता था, लेकिन अब घर से ही शिकायत की जा सकेगी। इसके अलावा विधेयक में मध्यस्थता का भी प्रावधान है। नए विधेयक में प्रावधान है कि यदि जिला और राज्य उपभोक्ता फोरम उपभोक्ता के हित में फैसला सुनाते हैं तो आरोपी कंपनी राष्ट्रीय फोरम में नहीं जा सकती। इस प्रावधान के कारण मामले लंबे समय तक लटकने से बच जाएंगे और कंपनियां ऐसे विज्ञापनों से दूर रहेंगी।

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