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मनमाने ढंग से सत्यापन न करें, अन्यथा दण्डित होंगे -कलेक्टर



उज्जैन | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत पात्र परिवारों की पात्रता का सत्यापन कार्य जिले में किया जा रहा है। कलेक्टर श्री शशांक मिश्र ने इस सम्बन्ध में नगरीय निकायों एवसं जनपद पंचायत के मुख्य अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 अन्तर्गत 25 श्रेणी के परिवारों को पात्र परिवार की श्रेणी में शामिल किया गया है। इन परिवारों का सतत रूप से समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के पोर्टल एनएफएसए लॉगइन पर विहित प्राधिकारी द्वारा सत्यापन किया जा रहा है। कलेक्टर ने कहा है कि उनके संज्ञान में यह बात आई है कि चिन्हित श्रेणी में पात्र परिवारों के सदस्यों का सत्यापन, सदस्यों की संख्या का सत्यापन करने में सक्षम अधिकारी मनमाने ढंग से सत्यापन कर रहे हैं, जो कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश-2015 का उल्लंघन होकर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय है, इसलिये सावधानीपूर्वक सत्यापन की कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये गये हैं।
   कलेक्टर ने इस सम्बन्ध में दिशा-निर्देश देते हुए कहा है कि पात्र परिवार का सत्यापन पात्रता श्रेणी के आवश्यक वैध दस्तावेज के परीक्षण उपरान्त चिन्हित श्रेणी में सत्यापन किया जाये। पात्र परिवार के वास्तविक रूप से परिवार में संलग्न जीवित एवं वास्तविक रूप से उपलब्ध सदस्यों को ही दर्ज किया जाये। पात्र परिवार के सत्यापन में सभी सदस्यों के आधार नम्बर भी अनिवार्य रूप से दर्ज किये जायें। कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है, अत: पात्र परिवार एवं सदस्यों के सत्यापन में मृत्यु, जन्म, पलायन, विवाह, परिवार विभक्त होने इत्यादि पर समग्र आईडी में संशोधन यथासमय किया जाना चाहिये। परिवार विभक्त होने पर नियमानुसार पात्रता का सत्यापन पुन: किया जाना आवश्यक है। साथ ही मूल समग्र आईडी में विभक्त परिवार के सदस्यों का विलोपन भी अनिवार्यत: किया जाये, ताकि सदस्यों का परिवार आईडी में किसी प्रकार का दोहराव न हो।
 

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