चेतावनी, रात 10 बजे बाद यदि गाने बजाए तो सख्त कार्रवाई होगी
विवाह समारोहों को ध्यान में रखते हुए और आम जनता को अनावश्यक असुविधा से बचाने के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी अनुकूल जैन और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीतेश भार्गव द्वारा गुरुवार को डीजे संचालकों की बैठक ली गई। इसमें डीजे संचालकों को चेतावनी दी गई कि रात 10 बजे बाद अगर डीजे बजाया गया तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में सभी डीजे संचालकों को यह निर्देश दिया कि वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित डेसिबल सीमा का सख्ती से पालन करें। यह निर्णय परीक्षा के दौरान विद्यार्थियों के अध्ययन में व्यवधान, वरिष्ठ नागरिकों की सुविधा और अस्पतालों में भर्ती मरीजों को शांति प्रदान करने के उद्देश्य से लिया गया है।
बैठक में अधिकारियों ने कहा कि डीजे का संचालन रात 10 बजे के बाद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। अगर 10 बजे बाद डीजे बजता हुआ पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। डीजे संचालकों को निर्देश दिए कि डीजे का ध्वनि स्तर निर्धारित डेसिबल से अधिक नहीं होना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुमोदित सीमा है।
यह भी निर्देश दिए कि डीजे संचालक सार्वजनिक स्थलों, अस्पतालों, स्कूलों और आवासीय इलाकों के आसपास विशेष ध्यान रखें और वहां ध्वनि नियंत्रण का पालन करें।