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19 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकती किसी चैनल की कीमत, TRAI ने लिया बड़ा फैसला



 ट्राई द्वारा केबल टीवी और डीटीएच चैनल्स को लेकर बनाए नए नियम को लागू करने की तारीख अब 29 दिसंबर की बजाय 31 जनवरी हो गई है। इसका मतलब अब यूजर 31 जनवरी तक अपनी पसंद के चैनल्स चुन पाएगा। इस बीच, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने निर्देश दिए हैं कि किसी भी चैनल की मासिक शुल्क 19 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकता है। इससे उन ग्राहकों को फायदा होगा जो सैटेलाइट या केबल टीवी ऑपरेटर्स के बनाए पैकेज से संतुष्ट नहीं हैं।

सैटेलाइट या केबल टीवी ऑपरेटर्स ने ट्राई के सामने जो पैकेज प्रस्तावित किए हैं, उनमें कुछ चैनलों की कीमत बहुत ज्यादा है। कुछ-कुछ चैनल के लिए तो एक महीने में 60 रुपए तक का शुल्क बताया गया है। इसी स्थिति को देखते हुए ट्राई ने नए निर्देश जारी किए हैं।

अधिकारियों का मानना है कि नए निर्देश आने के बाद सैटेलाइट या केबल टीवी ऑपरेटर्स हर चैनल की कीमत तय करेंगे।

इससे पहले ट्राई के सचिव एस के गुप्ता ने कहा था कि 'हमने ब्रॉडकास्टर्स, डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ (मल्टी-सिस्टम ऑपरेटरों) के साथ एक बैठक की। सभी ने नए नियमों को लागू करने की अपनी तत्परता दिखाई। हालांकि, उन्होंने अनुरोध किया कि ग्राहकों को कुछ और समय दिया जाए ताकि वे अपने हिसाब से चैनल चुन सकें जिससे आगे उन्हें परेशानी न हो।

बता दें कि ट्राई के नए नियम 29 दिसंबर से लागू होने वाले थे जिसके लिए डीटूएच कंपनियों ने तैयारी भी कर ली है। वहीं दूसरी तरफ आप यूजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो इस दौरान अपने केबल और डीटीएच चैनल्स कैसे चुनेगा।

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं जिसके बाद ब्रॉडकास्ट सेक्टर को अपने कंज्यूमर को चैनल सेलेक्ट करने और उसी के पैसे देने का ऑप्शन उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद अब खबरें आ रहीं हैं कि ट्राई के इस आदेश के बाद अब टीवी देखना महंगा होगा।

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