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ऑनलाइन प्‍लेटफॉर्म पर सामान की एक्‍स्‍क्‍लुसिव बि‍क्री पर केंद्र की सख्‍ती से रोक



नई दिल्ली। सरकार ने बुधवार को ई-कॉमर्स नियमों को सख्त बनाते हुए अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन रिटेल कंपनियों पर उन कंपनियों के उत्पाद बेचने से रोक लगा दी है, जिसमें उनकी हिस्सेदारी होगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक बयान में यह जानकारी दी।

ई-कॉमर्स में एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति में किए गए संशोधन से ऑनलाइन रिटेल कंपनियां (ई-मार्केटप्लेस) अपने प्लेटफार्म पर किसी भी कंपनी के उत्पाद एक्सक्लूसिव रूप से नहीं बेच सकेंगी। ये नियम 1 फरवरी 2019 से लागू होगा। 

मंत्रालय ने आगे कहा कि ऑनलाइन रिटेल कंपनियां प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को प्रभावित नहीं कर सकती है और उन्हें अपने प्लेटफार्म पर लेबल प्लेइंग फील्ड (हर किसी को उचित मौका देना) बरकरार रखना होगा। 

बयान में कहा कि इन सेवाओं में फुलफिलमेंट, लॉजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग, विज्ञापन, विपणन, भुगतान और वित्त पोषण समेत अन्य शामिल है। समूह द्वारा खरीदारों को दिए जाने वाले कैशबैक उचित और भेदभावपूर्ण नहीं होने चाहिए। 

इसके अलावा ऑनलाइन खुदरा विक्रेताओं को हर साल 30 सितंबर तक भारतीय रिजर्व बैंक को वैधानिक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के साथ पिछले वित्त वर्ष में दिशा निर्देशों के पालन करने की पुष्टि करनेवाले प्रमाण पत्र को दाखिल करना होगा। 

यह फैसला ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं द्वारा की गई कई शिकायतों के बाद लिया गया है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि ऑनलाइन रिटेलर भारी छूट दे रहे हैं, जिससे उनके कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है।

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