ब्रिटेन की कोर्ट ने दिया माल्या को झटका, दिये माल्या के घर सर्चिंग के आदेश
नई दिल्ली। भारतीय बैंकों को करीब 9000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर देश से फरार हुए शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ भारतीय बैंकों को बड़ी कामयाबी मिली है। यूके हाईकोर्ट ने 13 भारतीय बैंकों की पक्ष में फैसला सुनाते हुए माल्या के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश जारी किया है। विजय माल्या अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ पहले ही एक केस लड़ रहे हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद यूके हाईकोर्ट इंफोर्समेंट ऑफिसर को विजय माल्या के घर में प्रवेश करने का अधिकार मिलता है।
इंफोर्समेंट अधिकारी लंदन के पास हर्टफोर्डशायर में स्थित माल्या के घर में प्रवेश करने का अधिकार मिल गया है। जिसका साफ मतलब है कि बैंक इस फैसले का इस्तेमाल कर माल्या से 10431.28 करोड़ रुपए के फ्रॉड की रिकवरी के लिए क्लेम कर सकते हैं।
न्यायाधीश ने कहा, ‘हाई कोर्ट इंफोर्समेंट ऑफिसर, इंफोर्समेंट एजेंट के साथ लेडीवॉक, क्विन हू लेन, टिविन समेत सभी जगहों पर छानबीन कर सकते हैं और माल्या से जुड़े सामान का अधिकार अपने अंदर ले सकते हैं।’
कानून मामलों के जानकारों का कहना है कि हाई कोर्ट का नया आदेश माल्या की संपत्ति की छानबीन की इजाजत देता है। जबकि बैंकों का मानना है कि उनके पास सभी इंफोर्समेंट विकल्प मौजूद हैं। कोर्ट का ये फैसला 13 भारतीय बैंकों की जीत के तौर पर देखा जा रहा है। इन 13 बैंकों की लिस्ट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉप्रेशन बैंक, फेड्रल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू-कश्मीर बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंक शामिल हैं।