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EPFO का महत्‍वपूर्ण फैसला, नौकरी जाने के 1 महीने बाद कर्मचारी निकाल सकेंगे 75 प्रतिशत राशि


 
इम्प्लॉयज प्रोविडेंड फंड ऑर्गनाइजेशन (ईपीएफओ) ने मंगलवार को निर्णय लिया है कि पीएफ मेंबर नौकरी जाने के एक माह बाद अपने अकाउंट में कुल जमा राशि का 75 फीसदी हिस्सा निकाल सकता है, जबकि उसका अकाउंट भी चलता रहेगा। अब तक यह व्यवस्था थी कि बेरोजगार होने के दो माह बाद पीएफ मेंबर को केवल पूरा पैसा निकालने की ही इजाजत थी, जिस कारण उसका अकाउंट बंद हो जाता था। 

इसके अलावा मेंबर्स को अपने बचे हुए 25 फीसदी पैसे को अगले दो माह के भीतर फाइनल सेटलमेंट के बाद निकालने का भी विकल्प दिया गया है। 

बैठक में लिया गया निर्णय 
ईपीएफओ के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी की बैठक के बाद लेबर मिनिस्टर संतोष कुमार गंगवार ने बताया कि हमने स्कीम में संशोधन करते हुए पीएफ मेंबर्स को बेरोजगार होने के एक माह के बाद अपने अकाउंट से 75 फीसदी पैसा निकालने की छूट देने का निर्णय लिया है। मंत्री ने कहा कि 75 फीसदी पैसा निकालने के बाद ईपीएफओ में अकाउंट रहना एक बड़ी सुविधा है, जिसे रोजगार मिलने के बाद फिर से चालू किया जा सकता है। 

पहले 60 फीसदी का था प्रस्ताव 
हालांकि पहले यह प्रस्ताव रखा गया था कि बेरोजगार होने पर एक माह बाद 60 फीसदी राशि निकालने की इजाजत दी जाए, लेकिन सीबीटी ने यह लिमिट बढ़ा कर 75 फीसदी कर दी। 

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