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रेलवे ने जारी की गाइड लाइन, यात्री अपना कन्‍फर्म टिकट कर सकते है दूसरें को ट्रांसफर


भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए एक नया नियम लेकर आई है। रेल यात्रियों के सामने कई बार ऐसी स्तिथि आती है, जब वह टिकट कराने के बाद वह ट्रेवल नहीं कर पाते। उनके जगह वह किसी और भेजना चाहते हों लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाते हैं। रेलवे के इस नियम के बाद अब आप अपना रेलवे टिकट जिसको चाहते हैं उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। 

टिकट ट्रांसफर करने के ये हैं गाइडलाइन
- भारतीय रेलवे की इस नई गाइडलाइन के मुताबिक अगर आप किसी मजबूरी में टिकट कराने के बाद अगर यात्रा नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने फैमली के किसी मेंबर को टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके लिए यात्री को 24 घंटे के अंदर लिखित में आवेदन करना होगा। 

- रेलवे के मुताबिक टिकट ट्रांसफर करने के लिए आपको  ट्रेन के निर्धारित समय से 24 घंटे पहले ही लिखित में अप्लाई करना होगा। 

- इस नियम के मुताबिक आप टिकट सिर्फ अपने  ब्लड रिलेशन में ही कर पाएंगे। यानी जो आपके परिवार का हिस्सा हैं। जैसे  पिता, मां, भाई या बहन, बच्चे और पति या पत्नी।

-रेलवे के मुताबिक यह सुविधा आपको बार-बार नहीं मिलेगी। इस नियम का आप एक बार लाभ ले सकते हैं।

छात्रों के लिए अलग नियम
रेलवे ने यह भी बताया कि छात्रों के लिए रेलवे ने अलग से गाइडलाइन तैयार किए हैं। इस निमय के मुताबिक मान्याप्राप्त शैक्षणिक संस्थान के छात्र को अपना कंफर्म टिकट को ट्रांसफर करना है, तो उसे अपने संस्थान से मंजूरी लेनी होगी। रेलवे उसकी टिकट को उसी कॉलेज के छात्र को ट्रांसफर कर देगा।  

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