आर्थिक घोटालों के आरोपी अब नहीं भाग पाएंगे विदेश
आर्थिक अपराध कर विदेश भागने वालों पर अब शिकंजा कसने जा रहा है। सरकार ने फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स बिल को मंजूरी दे ही है। अब फ्रॉड के बाद फरार लोगों की संपत्ति जब्त होगी। इसके अलावा कैबिनेट ने नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भी मंजूरी दी। ये दोनों बिल आने वाले बजट सत्र में पेश किया जाएगा। पहले चरण में बिल लिस्टेड और बड़ी अनलिस्टेड कंपनियां कंपनी पर लागू होगा।
कैबिनेट ने आज एनएफआरए यानि नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी को भी मंजूरी दे दी। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि एनएफआरए आईसीएआई के कामों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आईसीएआई के रुटीन काम चलते रहेंगे। एनएफआरए लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनियों के साथ ही बड़ी कंपनियों पर भी लागू होगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि एनएफआरए के लिए नियम 2 दिन में तय किए जाएंगे। एनएफआरए के गठन के लिए संसद की मंजूरी जरूरी नहीं है। बड़ी अनलिस्टेड कंपनियां भी एनएफआरए के तहत आएंगीं। पहले चरण में बिल लिस्टेड कंपनी पर लागू होगा। फिलहाल अभी ये 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के मामले में लागू होगा।