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अब श्रम विभाग की सेवाएं ऑनलाइन, तत्काल सेवा के नाम पर अतिरिक्त शुल्क न दें


उज्जैन | श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान स्थापना पंजीयन एक कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रम विभाग से संबंधित सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं तथा आम नागरिकों द्वारा 24X7 श्रम पोर्टल www.labour.mp.gov.in के माध्यम से सेवाओं का लाभ लिया जा सकता है। सहायक श्रमायुक्त ने बताया कुछ अनाधिकृत एजेंट, एमपी ऑनलाइन कियोस्क तथा सायबर कैफे तत्काल सेवा के नाम पर नागरिकों से वास्तविक शुल्क से अधिक वसूल रहे हैं। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एजेंट, एमपी ऑनलाइन कियोस्क संचालक या सायबर कैफे संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

101 निराश्रित बुजुर्गों को अन्न वितरण : युवा मंच सत्संग समिति व लायंस क्लब क्लासिक के तत्ववाधान में सांदीपनि नगर में 101 निराश्रित बुजुर्गों को अन्न वितरण किया गया।

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