कलेक्टर द्वारा दुर्घटना में घायल एवं मृत्यु होने पर 50 हजार रुपये से अधिक की सहायता राशि स्वीकृत
उज्जैन । कलेक्टर श्री संकेत भोंडवे ने वाहन द्वारा दुर्घटना में घायल एवं मृत्यु होने पर संबंधितों को 57 हजार 500 रुपये की सहायता राशि स्वीकृत करने के आदेश जारी किए हैं। इनमें ग्राम खातीखेड़ी तहसील तराना निवासी रुपसिंह पिता रतनसिंह के वाहन दुर्घटना में दाहिने पैर की हड्डी टूट जाने पर घायल रुपसिंह को 7,500 रुपये, बदनावर जिला धार निवासी राकेश पिता रमेशचन्द की बड़नगर रोड पर अज्ञात वाहन से दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक की वारिस पत्नी श्रीमती हेमा को 25 हजार रुपये और पंवासा मक्सी रोड निवासी जगदीश की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृतक की पत्नी श्रीमती इंदिरा बाई को 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।