श्रम विभाग की सेवाएं ऑन लाइन उपलब्ध तत्काल सेवा के नाम पर अतिरिक्त शुल्क न दें
उज्जैन । श्रमायुक्त कार्यालय द्वारा दुकान एवं स्थापना अधिनियम 1958 के अंतर्गत दुकान
स्थापना पंजीयन एक कार्य दिवस में उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रम विभाग से संबंधित सेवाएं ऑन लाइन
उपलब्ध हैं तथा आम नागरिकों द्वारा 24X7 श्रम पोर्टल www.labour.mp.gov.in के माध्यम से सेवाओं का
लाभ लिया जा सकता है।
सहायक श्रमायुक्त ने बताया कि कुछ अनाधिकृत एजेंट, कुछ एम.पी. ऑन लाइन कियोस्क तथा साईबर
कैफे तत्काल सेवा के नाम पर नागरिकों से अधिनियम में उल्लेखित/ वास्तविक शुल्क से अधिक शुल्क/ सुरक्षित
निधि अनुचित रुप से प्राप्त कर रहे हैं। शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित एजेन्ट, एम.पी. ऑन लाइन कियोस्क
संचालक अथवा सायबर कैफे संचालक के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी।