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भर्ती प्रक्रिया को अपनाए बिना ही मिलेगी पद पर नियुक्ति शासन ने आरक्षण नियम में किया संशोधन


 

उज्जैन। मध्य प्रदेश शासन द्वारा मध्य प्रदेश लोक सेवा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित
जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण नियम 1998 के नियम 4 ख में संशोधन किया है। साथ ही
संशोधन की अधिसूचना मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचित की गई है।
इस संबंध में मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र में बताया गया है कि आदिम
जनजातियों के लिए संशोधन उपरान्त विशेष उपबंध किया गया है। इसके अनुसार यदि आवेदक जिला श्योपुर,
मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी, गुना तथा अशोक नगर की सहारिया जनजाति का हो अथवा जिला
मण्डला, डिण्डोरी, शहड़ोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा जनजाति का हो अथवा जिला छिन्दवाड़ा
के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का हो, तो उसे संविदा शाला शिक्षक, तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी
भी पद तथा वन रक्षक (कार्यपालिक) के लिए आवेदन करने पर तथा न्यूनतम अहर्ता होने पर भर्ती प्रक्रिया से
छूट मिलेगी। अर्थात बिना भर्ती प्रक्रिया अपनाए उन्हें उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा।

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