अवैध उत्खनन व परिवहन के 14 मामलों में 3 लाख 36 हजार का अर्थदंड
Ujjain @ कलेक्टर कोर्ट ने अवैध उत्खनन के 10 और परिवहन के 4 मामलों में 3 लाख 36 हजार से अधिक के अर्थदंड की कार्रवाई की है। मप्र गौण खनिज अधिनियम 1996 के नियम 53(5) के तहत की कार्रवाई के दायरे में उज्जैन के अलावा इंदौर व शाजापुर के वाहन भी आए हैं। कलेक्टर संकेत भोंडवे के हस्ताक्षर से जारी आदेशानुसार महावीर नगर निवासी दिनेश राठौर के डंपर पर 24 हजार रुपए, जीवनपुर खेड़ा निवासी दिनेश ठाकुर के डंपर पर 12 हजार रुपए, कोयला फाटक निवासी मुकेश अग्रवाल के डंपर पर 24 हजार रुपए, शंकरपुर निवासी रवि जाट के डंपर पर 30 हजार रुपए, सुदामा नगर दिनेश शर्मा के डंपर पर 64 हजार, महिदपुर निवासी दिनेश सारड़ा के डंपर पर 27 हजार, बदनावर जिला धार निवासी प्रवीण के डंपर पर 21 रुपए, उंडासा निवासी अर्जुन शर्मा के डंपर पर 27 हजार रुपए, टीपी नगर इंदौर निवासी वसीम खान के डंपर पर 27 हजार रुपए तथा आनंद नगर निवासी अनुराग तिवारी के डंपर पर 24 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।