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20 तक लिए जाएंगे मुख्यमंत्री युवा उद्धमी योजना के फार्म


Ujjain @ अनुसूचित जाति वर्ग के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना संचालित है जिसमें अनुसूचित जाति वर्ग के 20 युवाओं को लाभान्वित किया जाना है। जिला अंत्यव्यवसायी सहकारी विकास समिति के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के मुताबिक योजना में 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक का उद्योग एवं सेवा के लिए बैंक के माध्यम से ऋण दिया जाता है। योजना अंतर्गत ऋण आवेदन प्राप्त करने की आखिरी तारीख 20 फरवरी निर्धारित की गई है। इस योजना के अंतर्गत आवेदक अजा वर्ग का होकर 18 वर्ष से अधिक व 40 वर्ष के मध्य होना चाहिए। उसका न्यूनतम 10वीं कक्षा उर्तीण होना जरूरी है। आवेदक को बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण का 15 प्रतिशत मार्जिन मनी/अनुदान दिया जाएगा।

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