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जिले में 17 हजार से अधिक को मिल रही है सामाजिक सुरक्षा पेंशन


    उज्जैन । सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अन्तर्गत जिले के 17 हजार 303 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं। यह योजना निराश्रित, नि:शक्त, विधवा, परित्यक्ता एवं गरीब व्यक्तियों को जीविकोपार्जन के लिये आर्थिक सहायता प्रदान करती है।
    सामाजिक न्याय विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 1981 से योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ हुआ है। इस योजना में 300 रूपये प्रतिमाह की सहायता राशि पात्र व्यक्ति को प्रदान की जाती है। योजना का लाभ लेने के लिये पात्रता के मापदण्डों में व्यक्ति का मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने के साथ-साथ गरीबी रेखा कार्डधारक होना आवश्यक है। साठ वर्ष से अधिक आयु के निराश्रित वृद्ध, 18 वर्ष से 39 वर्ष आयु की विधवा महिलाएं, 18 वर्ष से 59 वर्ष आयु की परित्यक्त महिलाएं तथा छह वर्ष से 18 वर्ष आयु के स्कूल जाने वाले नि:शक्त विद्यार्थी, जिनकी नि:शक्तता 80 प्रतिशत से कम हो, ये सभी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
    योजना का लाभ प्राप्त करने के लिये आवेदक निर्धारित आवेदन-पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत अथवा जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम अथवा नगर पालिका अथवा नगर परिषद के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन के साथ स्वयं की तीन फोटो, बीपीएल कार्ड अथवा निराश्रित का प्रमाण-पत्र, आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण-पत्र, नि:शक्तता का प्रमाण-पत्र, विधवा या परित्यक्ता का प्रमाण प्रस्तुत करना होंगे।
    आवेदन की स्वीकृति ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा शहरी क्षेत्र में आयुक्त नगर निगम अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारी अथवा परिषद अधिकारी द्वारा प्रदान की जाती है। आवेदन निराकरण की समय-सीमा 60 कार्यदिवस निर्धारित की गई है।

 

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